आगजनी के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से बरी
श्री दर्पण न्यूज, जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की अदालत ने आगजनी के एक मामले में अभियुक्त जिला कांग्रेस के महासचिव रमन खां को गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. अदालत ने गवाहों के बयान और परिस्थितिजन साक्ष्यों को आरोप प्रमाणित करने के लिए अपर्याप्त माना. इस मामले में कुल छह गवाह थे।
कोर्ट में सबुत नहीं पेश कर सका अभियोजन
उल्लेखनीय है कि बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी स्थित रोड नंबर 5 बुढ़वा शिव मंदिर में केस के सूचक और विभिन्न समारोहों में पंडाल बनाने का कारोबार करने वाले संजीत कुमार सिंह उर्फ छोटन सिंह ने नवम्बर 2019 को बागबेड़ा थाना में एक मामला दर्ज कराया था. जिसमें बताया गया की मंदिर के प्रांगण में उन्होंने पंडाल बनाने के साजो सामान रखे थे. जिसमें किसी ने 28 नवम्बर की रात आग लगा दी. लाखों रुपए के समान जलकर खाक हो गए. इस आगजनी में मंदिर को भी काफी क्षति पहुंची. पहले यह मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया था. लेकिन बाद में कांग्रेस नेता व मंदिर कमेटी के भी सचिव रमण खां को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में रमन खां जमानत पर थे. मामले की सुनवाई अदालत में हुई. लेकिन आरोपों को कोर्ट में प्रमाणित नहीं किया जा सका. अदालत में इस मामले में पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत को प्रमाणिकता के लिए अपर्याप्त माना और आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता रितु झा ने की.