जे आर एण्ड कम्पनी के साझेदार झा दम्पति को एनआईएक्ट के मामले में 45 लाख का जुर्माना
श्री दर्पण न्यूज, जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रिचेश कुमार की अदालत ने आरोपियों को 1 साल की सजा, चेक अमाउंट 35 लाख 17 हजार 703 रुपया भुगतान, 9 लाख 85000 मुआवजा, एवं तत्काल नजारत में ₹10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। इस सम्बंध में मामले में वादी रिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बिष्टुपुर निवासी अमित गुप्ता के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि जे आर एंड कंपनी के साझेदार मून सिटी निवासी अभिषेक कुमार झा एवं उनकी पत्नी नूतन झा आयरन एंड स्टील मैटेरियल व्यवसाय में है.
चेक डिज ऑनर के होने का बाद भी नहीं किया रुपयों का भुगतान
दोनों ने वादी अमित गुप्ता से लगभग 35 लाख 17 हजार 703 रुपए का एमएस ऐंगल्स और फ्लैट्स खरीदा। अकाउंट पे चेक के माध्यम से अभिषेक कुमार झा एवं नूतन झा ने अपने फर्म जे आर एंड कंपनी के नाम का अकाउंट पेई चेक दिया। अमित गुप्ता ने भुगतान हेतु अकाउंट में डाला तो अकाउंट में रुपया नहीं होने के कारण चेक डिशऑनर हो गया. कानूनी नोटिस के बाद भी आरोपी द्वारा राशि का भुगतान नहीं हुआ तो अमित गुप्ता ने अदालत की शरण ली और अदालत में अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ,पंकज सिन्हा बबिता जैन द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में आरोप साबित करने में सफल रहे।