साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद पर हरविंदर सिंह मंटू के निर्वाचन पर झारखंड हाई कोर्ट की मोहर, कल करेंगे प्रभार ग्रहण
श्री दर्पण न्यूज़, जमशेदपुर : साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद पर हरविंदर सिंह मंटू के निर्वाचन को झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के आते ही आज मंटू के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने हाई कोर्ट के इस फैसले की जानकारी संवाददाताओं को दी।
संगत को भगवान सिंह ने हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी दी
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह ने एक बयान जारी करसंगत को सूचित किया है कि माननीय हाई कोर्ट, झारखंड द्वारा गुरुद्वारा चुनाव से संबंधित दायर रिट याचिका को सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में 8 जुलाई 2025 दिए गए एफिडेविट में दिए गए एनक्चर (बी )के अनुसार यह कहते हुए समाप्त (Disposed of) कर दिया है कि मामला पहले ही समाप्त हो चुका है तथा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
साकची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को हाई कोर्ट ने वैध ठहराया
माननीय न्यायालय के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव गुरुद्वारा के संविधान (By-Laws) के अनुसार तथा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में विधिवत संपन्न हुए हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदैव पारदर्शिता, ईमानदारी और संगत की सेवा के सिद्धांतों पर कार्य करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
चुनाव पर आपत्ति को सिविल कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती
कमेटी यह भी स्पष्ट करती है कि यदि किसी को चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति है तो वह कानून के अनुसार उचित सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
हम समस्त संगत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाया और गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को बनाए रखा। कल प्रशासन को ऑर्डर की कॉपी देने के बाद लॉयन ऑर्डर की मांग करते हुए हरविंदर सिंह मंटू साक्ची गुरुद्वारा की मुख्य सेवादार की सेवा संभालेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय कमेटी के खिलाफ हाईकोर्ट में निशांन सिंह गए थे उनकी याचिका को समाप्त किया है
गुरु घर की सेवा ही हमारा धर्म है।
